राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने एक महिला को 17 साल के लड़के का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सलीम बद्र की अदालत ने दोषी महिला पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि बूंदी स्थित किशोर न्याय अदालत के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ किशोर का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का केस दर्ज कराया था।
पीड़ित की मां ने क्या लगा आरोप?
वहीं, पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि आरोपी 30 वर्षीय मोगिया उसके बेटे को बहला-फुसला कर जयपुर ले गई। जहां वह एक कमरे में रूकी। जोशी ने बताया कि लड़के के शराब पिलाई गई और 6 से 7 दिनों तक उसका यौन शोषण किया गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया बाद में उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने मोगिया को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई और 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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