राजस्थान के एक पॉक्सो कोर्ट ने महिला को नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। 30 साल की महिला के ऊपर आरोप था कि वह 17 साल के नाबालिग का अपहरण करके अपने साथ ले गई थी।
इसके बाद शराब पिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। कोर्ट ने महिला को दोषी करार दिया था। जस्टिस सलीम बद्र की अदालत ने दोषी महिला को 45 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
बूंदी स्थित किशोर न्याय कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को केस दर्ज किया था। दोषी महिला लालीबाई मोगिया के खिलाफ नाबालिग लड़के का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का केस दर्ज किया गया था। पीड़ित की मां ने मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई थी। दोनों एक होटल में रुके थे, जहां मोगिया ने बेटे को शराब पिलाकर लगातार 6-7 दिन तक उसके साथ जबरन संबंध बनाए।
45 हजार रुपये जुर्माना
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-363 के तहत अपहरण, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच के बाद आरोपी महिला मोगिया को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद महिला को बेल मिल गई थी। सरकारी वकील ने पुष्टि की कि महिला को 20 साल की जेल और 45 हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश कोर्ट ने जारी किए हैं।
पुलिस ने नाबालिग लड़के को जयपुर के एक मकान से बरामद किया था। इसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार पीड़ित आरोपी महिला के घर उसके बेटे के साथ खेलने जाता था, जिसका फायदा उसने उठाया। मामले की सुनवाई के दौरान 17 गवाह पेश किए गए।
एक टिप्पणी भेजें