राजस्थान के कोटा बूंदी की पोक्सो अदालत ने 17 साल के एक लड़के का रेप करने और उसका यौन शोषण करने के मामले में आरोपी महिला को दोषी मानते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है.
मामला अक्टूबर 2023 का है. अधिकारियों के मुताबिक, न्यायाधीश सलीम बदर की अदालत ने दोषी महिला पर 45000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई- मां
बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को कहा कि बूंदी में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुलिस ने सात नवंबर 2023 को 30 साल की लालीबाई के खिलाफ एक नाबालिग लड़के का रेप करने और उसका यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया. पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि लालीबाई उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई और वहां फिर उसने एक होटल में कमरा लिया, वहां वे होटल के कमरे में रुके और फिर महिला ने लड़के को खूब शराब पिलाई और फिर उसके साथ छह से सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया. लड़के ने होटल के कमरे से निकलने की खूब कोशिश की थी, लेकिन महिला ने लड़के को जाने नहीं दिया.
गिरफ्तारी के बाद मिल गई थी जमानत
मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (रेप), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. मुकेश जोशी ने यह बताया कि शुरुआती जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में वह जमानत पर बाहर भी आ गई. लोक अभियोजक ने यह बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने महिला को दोषी पाया और महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई.
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