कोर्ट के आदेश पर आवास विकास ने सेंट्रल मार्केट स्थित 10 भवन स्वामियों को भवन खाली करने का नोटिस जारी कर उन भवनों पर चस्पा करा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 90 दिनों में भवनों को खाली कर आवास विकास को सौंपने को कहा गया है.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवास विकास के एक्सईएन आफताब अहमद ने सेंट्रल मार्केट स्थित भूखंड संख्या-661/6 में हुए अवैध निर्माण को लेकर उस भूखंड से संबंधित 10 भवन स्वामियों को भवन खाली कर हस्तगत करा दें. इस नोटिस को संबंधित भवन पर चस्पा भी करा दिया गया. हालांकि कुछ व्यापारियों ने चस्पा नोटिस को फाड़ दिया है. साक्ष्य के तौर पर आवास विकास के अधिकारियों ने नोटिस चस्पा का फोटोग्राफी करा ली है. नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नोटिस प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर भवनों को खाली करने को कहा गया है. भवन खाली कर आवास विकास को हस्तगत कराने को कहा है. उसके 15 दिनों के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी याचिकाओं और पांच दिसंबर को पारित आदेश का हवाला दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का आदेश हुआ है. अब व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अपील की है. कोर्ट में अवकाश के कारण अभी अपील पर सुनवाई नहीं हुई है. कोर्ट खुलने पर सुनवाई होने की संभावना है -किशोर वाधवा, सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ.
इन्हें हुआ नोटिस, किया गया चस्पा
1.राजीव गुप्ता, पुत्र हरिराम गुप्ता. 2.सुषमा शर्मा, पति राम कुमार शर्मा. 3.संगीता वाधवा, पति किशोर सिंह वाधवा. 4.चंद्रप्रकाश गोयल, पुत्र मुरारी लाल. 5.निशि गोयल, पति संजय गोयल. 6.अमरजीत, पुत्र इकबाल सिंह. 7.जगप्रीत कौर, पति संदीप सिंह. 8.वीर सिंह, पुत्र भिनका सिंह. 9.विनोद अरोड़ा, पुत्र केएल अरोड़ा 10.राजेन्द्र कुमार बड़जात्या,पुत्र राधे लाल बड़जात्या.
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