गुजरात के नवसारी में एक विशेष पोक्सो अदालत ने 35 वर्षीय मोहम्मद सादिक खत्री को अक्टूबर 2021 में एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ क्रूर बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.न्यायाधीश टी.एस. ब्रह्मभट्ट की अध्यक्षता वाली अदालत ने खत्री के कृत्य को "नैतिक पतन का कार्य" बताया और पीड़िता की उम्र और असुरक्षा को देखते हुए अपराध की गंभीरता पर ज़ोर दिया.
यह घटना तब शुरू हुई जब पीड़िता, जो भिवंडी के एक व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत कर रही थी, उससे मिलने का फैसला किया. वापी रेलवे स्टेशन पहुँचने पर, उसकी मुलाकात खत्री से हुई, जिसने उसे झूठा आश्वासन दिया कि वह उसे मुंबई पहुँचने में मदद करेगा. इसके बजाय, वह उसे जबरन नवसारी के एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहाँ उसने 5 घंटे के अंदर तीन बार उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे मुंबई जाने वाली ट्रेन में छोड़ दिया.
जांच के दौरान, पुलिस ने खत्री के पास से यौनवर्धक गोलियाँ बरामद कीं, जिससे अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि उसकी नाबालिगों के प्रति शिकारी मानसिकता थी. एकत्र किए गए सबूतों में पीड़िता के खून से सने कपड़े और बाल शामिल थे, जो उसके दर्दनाक अनुभव की पुष्टि करते हैं. अदालत ने नाबालिगों के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा की घटनाओं पर प्रकाश डाला और ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा की आवश्यकता पर बल दिया.
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