अलवर पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामले में सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को दो-दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट ने सरकारी टीचर द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी भगवती और कुरकुरे और टॉफी के बहाने मासूम को बुलाकर दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख के जुर्माने से दंडित किया है.सरकारी स्कूल के टीचर को मिली सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पॉस्को संख्या दो कोर्ट ने दो अलग-अलग प्रकरण में फैसला दिया, जिसमें राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में टीचर भगवती ने अपनी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को अच्छे अंकों का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके चलते आज न्यायालय ने सरकारी अध्यापक भगवती को भी अंतिम सांस तक सजा और दो लाख रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है
.कुरकुरे और टॉफी के बहाने मासूम को बुलाया
वहीं, नारायणपुर थाना क्षेत्र के दूसरे मामले में एक दुकानदार को अंतिम सांस तक सजा सुनाते हुए दो लाख के जुर्माने से दंडित किया है. दुकानदार ने आठ साल की बालिका को कुरकुरे और टॉफी के बहाने दुकान पर बुलाकर दुष्कर्म किया. जिस पर पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में चालान पेश किया. जिस पर न्यायालय ने आज आरोपी जगदीश को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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