दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ-साथ प्रदूषण ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली की हवा दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। सोमवार की रात हवा की हालत बिगड़ने से राजधानी में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है।कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी रीजन में ग्रैप 4 लगाने का ऐलान किया है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में भी हाइब्रिड मॉडल लागू हो गया है।
दिल्ली में AQI 400 पास
CAQM ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में तेज हवा न चलने के कारण प्रदूषण के कण बढ़ने लगे हैं। इससे हवा की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी है। ग्रैप की सब कमेटी ने दिल्ली की हवा पर नजर रखी हुई है। सब कमेटी के अनुसार ज्यादातर जगहों पर AQI 400 से ज्यादा पहुंच गया है। सोमवार की रात 9 बजे AQI 399 पर था, जो 10 बजे तक 400-401 हो गया।
क्या-क्या बंद होगा?
CAQM ने तत्काल प्रभाव से राजधानी में ग्रैप 4 लागू करने का आदेश दे दिया है। अब सवाल ये है कि ग्रैप 4 लागू होने के बाद राजधानी में क्या-क्या चीजें बंद हो सकती हैं। बता दें कि ग्रैप 4 के अंतर्गत हाईवे और फ्लाईओवर के निर्माण से लेकर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलीशन एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री भी बैन कर दी जाती है।
स्कूलों में हाइब्रिड मॉडल लागू
दिल्ली एनसीआर के स्कूलों की बात करें तो CAQM ने अपने आदेश में कहा है कि न सिर्फ छोटी बल्कि बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की क्लास भी हाईब्रिड मॉडल में चलेगी। CAQM ने GNCTD (Government of National Capital Territory of Delhi) को 10वीं और 12वीं कक्षा छोड़कर सभी स्कूलों में हाइब्रिड मॉडल लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के स्कूलों में लागू किया जाएगा। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। वहीं सरकारी और निजी कार्यालयों में भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं।
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