मथुरा। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वृंदावन स्थित श्रीधाम वृंदावन ट्रस्ट (रशियन बिल्डिंग) की गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 करोड़ 22 लाख की संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है, साथ ही कोर्ट ने भवन के मालिक की संपत्ति अवमुक्त याचिका को खारिज कर दिया है।मूल रूप से रसिया की रहने वाली नतालिया क्रिवोनोसोवा उर्फ निष्ठा रानी देवी दासी और उनके पति यारोस्लोव रोमानेव उर्फ श्यामसुन्दर चरण दास टूरिस्ट वीजा पर वृंदावन आए और कृष्ण भक्ति करने लगे। दंपती ने ट्रस्ट बनाकर रमणरेती क्षेत्र स्थित बारह घाट बांगर पर 1412.72 वर्ग मीटर में एक रशियन इमारत बनाई। इसके बाद इमारत में 43 फ्लैटों का निर्माण किया। फिर लोगों को किराये पर रखा और अवैध तरीके से फ्लैट बेचना शुरू कर दिया। कई लोगों की शिकायत के बाद यह इमारत विवादों के घिर गई।
लोगों ने उच्चाधिकारियों से शिकायतें की कि बिल्डिंग को आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किए धन से बनाया गया है। इसके बाद उच्च अधिकारियों द्वारा कराई गई जांच में यह सही पाया गया। फिर वृंदावन पुलिस ने 2022 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कुर्क करने के आदेश दे दिए। प्रशासन की कार्रवाई के बाद दंपती ने संपत्ति को अवमुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया।
उन्होंने 30 जून 2023 को प्रत्यावेदन खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत को भेज दिया। शनिवार को मामले में सुनवाई हुई। न्यायाधीश डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तमाम साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही दंपती के प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया।
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