लखनऊ: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान यूपी सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना में युवाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकें।इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
योजना की विशेषताएँ: इस योजना का लाभ लेने के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होने के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
लोन राशि: युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के मिलेगा। इस लोन के लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं पहले छह महीने तक बैंक को कोई किस्त नहीं जमा करनी होगी। इसका लाभ लेकर युवा आसानी से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
कैपिटल सब्सिडी: यदि आपने अपने व्यवसाय को चार साल तक सफलतापूर्वक चलाया और समय से बैंक की किस्तों का भुगतान किया, तो 10% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। इस स्थिति में आपको केवल 4.5 लाख रुपये बैंक को अदा करने होंगे।
आवेदन कैसे करें:
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आप msme.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। इसका आवेदन किया जा रहा हैं।
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