उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश के नागरिक खुद से जाति-आय प्रमाणपत्र (Caste and Income Certificate) बना सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।ऑनलाइन आवेदन: जाति आय प्रमाणपत्र बनाने के लिएयूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पोर्टल https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा। और वहां पर "जाति-आय प्रमाणपत्र आवेदन" (Caste and Income Certificate) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
आवश्यक जानकारी भरें: आवेदन पत्र में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता, जाति, आय विवरण आदि को सही-सही भरें। अब जाति प्रमाणपत्र के लिए आपको अपनी जाति संबंधी जानकारी देनी होगी, जबकि आय प्रमाणपत्र में परिवार की आय का विवरण भरना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन के साथ आपको कुछ दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जैसे कि पहचान पत्र, पता प्रमाण, परिवार आय का प्रमाण आदि। इन सभी चीजों को भरकर शुल्क जमा करें और सब्मिट करें।
आवेदन की स्थिति और प्रमाणपत्र: आवेदन के बाद आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करने का विकल्प मिलेगा। प्रमाणपत्र बनने के बाद, यह ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
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