- 9 साल की बच्ची से करो निकाह, 'अनैतिक सेक्स संबंधों' से बचाने का तर्क: इराक की मुस्लिम सरकार ला रही कानून | सच्चाईयाँ न्यूज़

सोमवार, 11 नवंबर 2024

9 साल की बच्ची से करो निकाह, 'अनैतिक सेक्स संबंधों' से बचाने का तर्क: इराक की मुस्लिम सरकार ला रही कानून

 


इराक अपने कानून में नया संशोधन उस समय कर रहा है जब इराक में पहले से ही उच्च बाल विवाह की दर चर्चा में रहती है।इराक की सरकार निकाह कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 9 साल तक कम किया जाएगा।यह प्रस्ताव को इराकी संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है और यदि इसे पारित किया जाता है, तो पुरुषों को 9 साल की उम्र तक की लड़कियों से विवाह करने की अनुमति मिलेगी।

यह कदम इराक के ‘व्यक्तिगत स्थिति कानून’ को पलटने का एक प्रयास है, जिसे ‘कानून 188’ के रूप में जाना जाता है और जिसमें महिलाओं के अधिकार आदि देने की भी बात है। इस कानून को 1959 में लागू किया गया था। इसे मध्य पूर्व में सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था, क्योंकि यह सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान नियम लागू करता था।हालाँकि अब इराकी सरकार ने इस कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि इराक अपने कानून में यह संशोधन उस समय कर रहा है जब इराक में पहले से ही उच्च बाल विवाह की दर चर्चा में रहती है। वहाँ कम उम्र में निकाह किया जाना विशेष रूप से गरीब और अति-रूढ़िवादी शिया समुदायों के लोगों में आम है।

बताया जाता है कि वर्तमान में, लगभग 28% इराकी लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। अब प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप बताया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि यह युवा लड़कियों को "अनैतिक संबंधों" से बचाने के लिए आवश्यक है।



एक टिप्पणी भेजें

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search

Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...