Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हत्या मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने एक ही परिवार के चार लोगों सहित पांच लोगों को फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने यह निर्णय कर्मवीर सिंह की हत्या मामले में सुनाया है।
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Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हत्या मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने एक ही परिवार के चार लोगों सहित पांच लोगों को फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने यह निर्णय कर्मवीर सिंह की हत्या मामले में सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, कर्मवीर छाबड़ा हत्याकांड और उनके पिता सतपाल छाबड़ा पर जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 महेश कुमार की अदालत ने पिता-पुत्र समेत पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
पटेल नगर निवासी प्रोपर्टी कारोबारी सतपाल छाबड़ा का दूसरे पक्ष भूपेंद्र सिंह बतरा के साथ जमीन का विवाद था। इसी विवाद में 26 दिसंबर 2015 को कुतुबशेर थाना क्षेत्र में सतपाल छाबड़ा और उनके अधिवक्ता बेटे कर्मवीर छाबड़ा पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। इसमें कर्मवीर को बुरी तरह से चाकू और कृपाण से गोदकर मौत के घाट उतारा गया था, जबकि सतपाल छाबड़ा घायल हो गए थे।घायल के बयान पर पुलिस ने माधव प्रसाद गली निवासी भूपेंद्र सिंह बत्रा, उसके बेटे गुरु प्रताप, भाई अमरजीत सिंह, भतीजे गुरनीत उर्फ सन्नी और किशनपुरा नाला पटरी निवासी गुरमीत सिंह उर्फ राजू के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
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