कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट (Auto Mode Settlement) की शुरुआत की है. इससे 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ मेंबर को लाभ मिलेगा.
ऑटो-मोड सेटलमेंट के तहत इमरजेंसी के समय कर्मचारी अपने ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं. EPFO कुछ तरह की इमरजेंसी के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता है. इसमें इमरजेंसी बीमारी के इलाज, एजुकेशन, शादी और घर खरीदना शामिल हैं. इसमें से किसी एक इमरजेंसी के लिए आप पीएफ अकाउंट से एडवांस फंड निकाल सकते हैं.
ऑटो मोड सिस्टम से होगा क्लेम सेटलमेंट
इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन, तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे. अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है. आप बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते हैं. इसके साथ ही अब सब्सक्राइबर्स बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं.
कितने रुपये तक निकाल सकते हैं फंड?
EPF अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है. पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी, जो अब 1 लाख रुपये कर दी गई है. एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए हो जाएगा. किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है. पैसा आपके अकाउंट में तीन दिन के अंदर आ जाता है. हालांकि आपको कुछ दस्तावजे सबमिट करना आवश्यक होगा. इसमें KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल शामिल हैं.
एडवांस रकम निकालने का क्या प्रॉसेस?
- सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा. इसके लिए UAN और पासवर्ड जरूरी है.
- लॉग इन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और फिर क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा.
- फिर आपको बैंक अकाउंट को वेरिफाई करना होगा. इसी बैंक अकाउंट में एडवांस का पैसा आएगा.
- अब आपको अपने बैंक अकाउंट के चेक की एक कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी.
- फिर उस कारण के बारे में बताना होगा, जिस वजह से आप पैसा निकालाना चाहते हैं.
- अब आगे के कुछ प्रॉसेस को फॉलो करके अप्लाई कर देना होगा. तीन से चार दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा.
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