जम्मू कश्मीर के के बनिहाल में CRPF के काफिले पर आत्माघाती हमला हुआ था. ये मार्च 2019 की बात है. सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आज पहुंचा था. अदालत ने आदेश दिया कि इस केस में 6 हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी गुर्गों के खिलाफ मुक़दमा चलेगा.
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दरअसल, जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट ने मुकदमा न चलाने का आदेश दिया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए मुकदमा चलाए जाने का रास्ता साफ कर दिया.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. फैसला सुनाते हुए दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में प्रक्रिया की वजह से जो चूक हुई है, उसका इलाज संभव है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके मुकदमा चलाने की इजाजत है. इस मामले में अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.
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