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शुक्रवार, 31 मई 2024

दिल्ली: महिला को ई-रिक्शा चालक ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया अगवा, रेप करने के बाद ईंट मारकर किया घायल

 


राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ई-रिक्शा चालक द्वारा 25-वर्षीय महिला को कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर लूटपाट कर उससे दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में उत्तरी दिल्ली के कोतवाली इलाके से आरोपी मोहम्मद उमर (24) को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस उपायुक्त (उत्तर) मनोज कुमार मीणा ने बताया, '26 मई को कोतवाली पुलिस थाने को डकैती की घटना की पीसीआर कॉल आई, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची. वहां पर महिला घायल अवस्था में मिली और उसका खून बह रहा था. महिला का तीन साल का बेटा बगल में बैठा था.'

रेलवे स्टेशन से सदर बाजार जा रही थीं महिला

उन्होंने बताया कि बिहार की रहने वाली महिला को अस्पताल ले जाया गया और उसकी मेडिकल जांच कराई गई. पुलिस के मुताबिक, महिला अपने तीन साल के बेटे के साथ अपने पति से मिलने के लिए बिहार से पंजाब जा रही थी. 26 मई को वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी और सदर बाजार गई. डीसीपी ने बताया कि ई-रिक्शा से स्टेशन लौटते समय चालक ने कथित तौर पर उसे पेय पदार्थ दिया, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई.

रेप के बाद ईंट मारकर किया घायल

मीणा ने बताया, "उसके बयान के अनुसार, रिक्शा चालक उसे सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया गया. जब महिला ने इस कृत्य का विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, तो रिक्शा चालक ने ईंट से उसके सिर पर वार किया." उन्होंने बताया, " इसके वह फिर से बेहोश हो गई और होश में आने पर उसे पता चला कि उसका मोबाइल फोन और 3,000 रुपये नकद गायब थे.'

पुलिस ने किया अरेस्ट

पुलिस उपायुक्त ने बताया. 'हमने एक टीम बनाई और मामले की जांच शुरू की. करीब 500 सीसीटीवी फुटेज की जांच की और एक बैटरी रिक्शा की पहचान की.' आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू की गई. करीब 150 रिक्शा मालिकों से पूछताछ की गई. 29 मई को उमर को गिरफ्तार किया गया. मीणा ने बताया कि पुलिस ने महिला का मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल किया गया रिक्शा बरामद कर लिया है. उन्होंने बताया कि उमर पहले भी डकैती के एक मामले में शामिल था.

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से चोट पहुंचाना) और 379 (चोरी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. आगे की जांच जारी है.

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