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शुक्रवार, 24 मई 2024

नैनीताल हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने के आदेश पर 'सुप्रीम' रोक, राज्य सरकार को नोटिस जारी


 सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल से बाहर हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त जगह खोजने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट अभी नैनीताल में है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका
दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 मई को उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि उच्च न्यायालय को स्थानांतरित के लिए उपयुक्त जगह तलाशी जाए। अदालत ने राज्य सरकार को इस बारे में 7 जून तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की गई थी।

राज्य सरकार को नोटिस जारी
इस याचिका पर न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले को अब गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को हाईकोर्ट की स्थापना के लिए जमीन तलाशने का आदेश दिया था। इसके साथ ही न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के आवास, अदालत कक्ष और करीब 7000 वकीलों के लिए चैंबर आदि के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मुख्य सचिव को एक महीने के अंदर यह काम करना होगा और 7 जून तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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