पंजाब में आय से अधिक संपत्ति के मामले जेल में बंद कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार को देखते हुए धर्मसोत को 5 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने धर्मसोत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के फैसले को आधार बनाकर चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है. धर्मसोत के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले विजिलेंस जांच के बाद केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
शर्तों के साथ जमानत दी गई
कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. जमानत के लिए उन्हें 50 हजार रुपए का बांड भरना होगा और वे कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे. केस के गवाहों से भी नहीं मिल सकेंगे. कोर्ट की ओर से कुछ ऐसी और भी शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसका उन्हें पालन करना होगा. उम्मीद है कि बांड भरने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
कैप्टन अमरिंदर सरकार में थे कैबिनेट मंत्री
साधु सिंह धर्मसोत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं. वह नाभा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं. यह निर्वाचन क्षेत्र पटियाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. धर्मसोत पूर्व की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे. साल 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो साधु सिंह धर्मसोत को वन मंत्री बनाया गया था. इसके साथ-साथ उनके पास समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी था.
मान सरकार ने धर्मसोत के खिलाफ शुरू की जांच
पंजाब में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद जब राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार आई तो विजिलेंस ब्यूरो ने धर्मसोत के खिलाफ जांच शुरू कर दी. आय से अधिक संपत्ति के अलावा धर्मसोत पर वन विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है. विजिलेंस ब्यूरो ने 7 जून 2022 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. विजिलेंस के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने भी धर्मसोत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. ईडी ने 16 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था.
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