भारतीय मूल के एक विवाहित व्यक्ति को सिंगापुर में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया है। शख्स को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति ने अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में अपनी प्रेमिका को धक्का दे दिया था।
मंगलवार, 23 अप्रैल 2024

भारतीय मूल के एक विवाहित व्यक्ति को सिंगापुर में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया है। शख्स को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति ने अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में अपनी प्रेमिका को धक्का दे दिया था।
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