Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने आज (22 अप्रैल) सीएम अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने- कानून सबके लिए बराबर है
दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा, 'यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। '
कोर्ट ने कहा कि, कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह कदम उठा रहे हैं और इस मामले पर क्या किया जा सकता है...वो उसको देख रहे हैं। कानून हर किसी के लिए बराबर है।'
हालांकि कोर्ट का विचार था कि "वी द पीपल ऑफ इंडिया" के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं।
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