बता दें कि उच्च न्यायालय ने कारिखो के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्दलीय विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनके स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि यह काफी कीमती या विलासितापूर्ण जीवनशैली को न दर्शाती हो।
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