कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को हावड़ा शहर में रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आयोजन बिना की तनाव के संपन्न हो। हालांकि, अदालत ने यह अनुमति कई शर्तों के साथ दी है।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने शिबपुर आईआईईएसटी के पास से हुगली नदी के तट पर स्थित रामकृष्णपुर फेरी घाट तक शोभायात्रा निकालने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद को जुलूस की अनुमति देते हुए कहा कि कोई भी उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे। रास्ते में बिना रुके ही आगे बढ़ना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि जुलूस में अधिकतम 200 प्रतिभागी ही शामिल हो सकते हैं। पांच स्वयंसेवक सुनिश्चित करेंगे कि 200 की संख्या का उल्लंघन न हो।
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