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रविवार, 31 मार्च 2024

Gorakhpur News: हाईवे से सफर होगा महंगा, टैक्स स्लैब में मिलेगी राहत


 क्योंकि बसों का किराया 10 परसेंट और टोल प्लाजा करीब 5 से 20 रुपए अधिक देना होगा.

10 परसेंट एसी बस का बढ़ेगा किराया
एक अप्रैल से एसी बस का किराया 10 प्रतिशत बढऩे जा रहा है.

परिवहन निगम की ओर से दी जा रही स्पेशल विंटर डिस्काउंट 31 मार्च को खत्म हो रही है. निगम अफसरों ने वादा किया था कि जाड़े में एसी बसों को यात्री मिलने की समीक्षा कराकर आगे का किराया तय करेंगे. निगम ये प्रक्रिया पूरा किए बिना छूट खत्म करने जा रहा है. बताते चलें कि परिवहन निगम ने सर्दी के मौसम में एसी बसों में पैसेंजर्स की कम संख्या को देखते हुए किराए में कमी की थी. बसों के किराए में पहली बार 16 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक स्पेशल विंटर डिस्काउंट लागू किया गया था. इसमें एसी बसों का किराया 10 प्रतिशत घटाया गया था. आरएम लव कुमार सिंह ने बताया कि होली पर पैसेंजर्स को लाभ दिलाने के लिए डिस्काउंट की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी.
ज्यादा देना होगा टोल टैक्स
नेशनल हाईवे पर एक अप्रैल 2024 से सफर करना महंगा होने वाला है. जी हां, अब एक अप्रैल से जब भी टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो पहले के मुकाबले ज्यादा टोल टैक्स देना होगा. टोल प्लाजा पर बढ़ी दर से टैक्स वसूली की जाएगी. परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर एक अप्रैल से सभी टोल प्लाजा पर नई दरों पर टोल फीस की वसूली करने का निर्देश जारी किया है. पूरे यूपी में 2.6 फीसदी टोल टैक्स में वृद्धि की गई है. इस तरह अधिकतर टोल प्लाजा पर 5 से 20 रुपए की वृद्धि हुई है.
नई टैक्स रिजीम लागू
सीए राशिद मुस्तफा के अनुसार अगर आप अब तक पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं, तो आपको ध्यान रहे कि अब नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है. ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा.
अब 50 हजार की एक्स्ट्रा छूट
सीए के अनुसार अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 में नई टैक्स रिजीम में मूव करते हैं, तब आपको अब यहां भी 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जो पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मुमकिन था. 1 अप्रैल 2024 को इसे बदलने का मौका है. ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्र हो जाएगी.
टैक्स छूट की लिमिट में चेंजेस
नई टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है. अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में टैक्स नील रहता है, वहीं सेक्शन-87र के तहत जो टैक्स रिबेट दी जाती है, वह 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए कर दी गई है. हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में नील लिमिट अब भी 2.5 लाख रुपए और टैक्स रिबेट 5 लाख रुपए तक ही है.
एक अप्रैल से कई हो रहे चेंजेस, आपको जानना जरूरी...
लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स के प्रावधान
फाइनेंशियल एडवाजर ने बताया कि आखिरी बार टैक्स नियमों को बदला था, तो उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर लीव एनकैशमेंट तक पर टैक्स के प्रावधान जोड़े थे. अगर आपकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुई है और आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होता है, तो मैच्योरिटी पर आपको अपनी स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा.
नेशनल पेमेंट सिस्टम में बदलाव
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है. एक अप्रैल से एनपीएस के खाते में लॉगिन करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाएगा. ऐसे में ग्राहकों के लिए समय रहते इससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में जान लेना जरूरी है.
ईपीएफओ से राहत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े नियम भी एक अप्रैल 2024 से बदलने वाले हैं. इस बदलाव से इपीएफओ ग्राहकों को राहत मिलने वाली है. दरअसल, एक अप्रैल से खाताधारकों को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं रहेगी. ऑटो मोड में ही पुराने पीएफ का बैलेंस नए अकाउंट के साथ जुड़ जाएगा. फिलहाल यूएएन नंबर होने के बावजूद पीएफ खाते का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ग्राहक को अलग से अनुरोध करना पड़ता था.
केडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
एक अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के बाद क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने हैं. एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम एक अप्रैल 2024 से बदल जाएंगे. नए नियमों के अनुसार क्रेडिट कार्ड के जरिए किराए का भुगतान करने पर अब रिवार्ड प्वाइंड नहीं जारी किए जाएंगे. कई अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर भी यह नियम 15 अप्रैल 2024 से लागू हो सकता है.
नई टैक्स रिजीम लागू है. 3 लाख तक की इनकम 0 प्रतिशत टैक्स, 3 से 6 लाख तक की इनकम 5 प्रतिशत टैक्स, 6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स, 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स, 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स फाइनेशियल ईयर 2024-25 में नए एसेसमेंट रहेगा. पूरानी टैक्स के लिए फार्म 10 आईइए अलग से भरना होगा.
सीए मनीष खंडेलवाल, अध्यक्ष, सीए एसोसिएशन
ओवीडी डॉक्यूमेंट से केवाईसी अगर आप नहीं करा पाए हैं, तो आप नए निवेश नहीं कर सकते और पूराना निवेश की निकासी भी नहीं हो पाएगा साथ ही आईआरडीए में रेगुलेशन बनाया है जो भी इंश्योरेंस आप लेंगे उसे डीमेट फार्म में लेगा होगा. दो मेजर चेंजेस फाइनेशियल ईयर 2024-25 में हुए है.

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