- मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, कहा- गिरफ्तारी का लिखित में देना होगा आधार | सच्चाईयाँ न्यूज़

शुक्रवार, 22 मार्च 2024

मनी लॉन्ड्रिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, कहा- गिरफ्तारी का लिखित में देना होगा आधार

 


सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले में कोई त्रुटि नहीं है, ताकि उस पर पुनर्विचार किया जाए।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ईडी को 'बिना किसी अपवाद के' किसी आरोपित की गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में देना होगा।

जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिका पर विचार किया और आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि हमने पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेज का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। हमें पुराने आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली, जो बहुत कम स्पष्ट हो और जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो। इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।

पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई के केंद्र सरकार के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तीन अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को रिहा करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के साथ-साथ गिरफ्तारी मेमो को भी रद कर दिया था। अदालत ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि उससे प्रतिशोधी आचरण की उम्मीद नहीं की जाती है। उसे पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए।

एक टिप्पणी भेजें

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search

Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...