एल्विश यादव को गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है। उसे 50-50 हजार के दो बेल बॉन्ड जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। एल्विश यादव 17 मार्च को जेल भेजा गया था। अगले दिन सोमवार को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में पेशी थी, लेकिन, तीन दिनों तक वकीलों की हड़ताल के चलते जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।जिला न्यायालय में गुरुवार को भी एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा धाराएं बढ़ाने की वजह से ऐसा हुआ। न्यायालय ने सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की थी।
जानकारी के मुताबिक विनय के कहने पर राहुल नामक युवक बुकिंग पर सांप और उसके जहर के साथ सपेरे की टोली लेकर रेव पार्टी में पहुंचता था। पुलिस ने एनडीपीएस की 6 धाराओं को केस में बढ़ाया था। इनमें से दो धारा 27 और 27ए को कोर्ट ने पहले ही हटा दिया था। अब एनडीपीएस की चार धारा एल्विश पर लगी रहेंगी।
गौरतलब है कि सेक्टर-20 थाना पुलिस ने 17 मार्च को एल्विश यादव को सांपों की तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच की थी।भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर कार्यरत गौरव गुप्ता ने एफआईआर कराई थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेक्टर-49 इलाके में रेड की थी। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए थे। पुलिस को मौके से 20 मिलीमीटर स्नेक वैनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। उनमें 5 कोबरा, एक अजगर, दो दोमुंहा सांप और एक रैट स्नेक शामिल थे।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि एल्विश यादव की पार्टी में सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। उसके बाद सेक्टर-49 कोतवाली पुलिस ने एल्विश के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली थी।
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