लखनऊ की एक अदालत ने सोमवार को मलिहाबाद थाना इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर एक महिला और उसके 17 वर्षीय बेटे समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
आरोपियों की जमानत अर्जी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हृषिकेश पांडे ने खारिज कर दिया है।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र पांडेय एवं वादी के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह यादव ने अदालत को बताया कि इस मामले की प्राथमिकी वादी फरीद अहमद खान ने गत दो फरवरी को थाना मलिहाबाद में दर्ज कराई थी जिसमें सिराज खान उर्फ ललन खान, उनके पुत्र फराज खान, चालक अशरफी एवं फुरकान को नामजद किया गया है।
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पुलिस ने तीनों आरोपियों को रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पुलिस आयुक्त एस.बी. शिरोडकर ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया था, ''मलिहाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मद नगर इलाके में रिश्तेदारों के बीच संपत्ति विवाद था। एक पक्ष के कुछ लोगों ने एक महिला और उसके 17 वर्षीय बेटे सहित तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।''
उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान फरहीन खान (40), उसके बेटे हंजला (17) और हंजला के चाचा मुनीर अहमद उर्फ ताज (50) के रूप में की गयी। घटना में दो अन्य लोग घायल हो गये।
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