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शुक्रवार, 23 फ़रवरी 2024

RBI के इस कदम से Paytm को मिल सकती है राहत, यूजर्स का भी बिना परेशानी के चलता रहेगा काम

 


पीटीआई, मुंबई। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने NPCI को निर्देश दिया है कि वह पेटीएम ऐप के यूपीआई ऑपरेशन को जारी रखने के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर की पहचान करे।

केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी तरह का लेनदेन करने पर रोक लगा दी है।

RBI ने NPCI से 4-5 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों की पहचान करने को कहा है, जो हाई वॉल्यूम को संभाल सकें। NPCI से पेटीएम के थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप बनने की अपील की समीक्षा करने को भी कहा गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उससे यह अनुरोध वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) ने किया है, जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है।

RBI की NPCI को सलाह है कि @paytm हैंडल वाले ग्राहकों को नए बैंकों में माइग्रेट किया जाए। जब तक यह प्रक्रिया खत्म नहीं होती, तब पेटीएम पर नए ग्राहक न जोड़ने की बंदिश रहेगी। इस सीमलेस माइग्रेशन के लिए NPCI कुछ बैंकों को पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर सर्टिफाई कर सकता है, जो हाई वॉल्यूम वाले UPI ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकें।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि जो विक्रेता पेटीएम QR कोड का इस्तेमाल करते हैं, वन97 कम्युनिकेशंस उनके लिए एक या इससे ज्यादा बैंकों के साथ सेटलमेंट अकाउंट खोल सकता है। लेकिन, इसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक शामिल नहीं होगा।

RBI का नया नियम @paytm UPI आईडी इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगी। फास्टैग और NCMC यूजर्स को 15 मार्च तक पेटीएम के बदले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच होने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

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