चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश डीवी आनंद ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब ईडी को 4 मार्च तक देना होगा.
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