- पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की डिस्चार्ज याचिका, सिटी कोर्ट ने दिया ED को नोटिस जारी करने का आदेश | सच्चाईयाँ न्यूज़

बुधवार, 21 फ़रवरी 2024

पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की डिस्चार्ज याचिका, सिटी कोर्ट ने दिया ED को नोटिस जारी करने का आदेश

 चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की डिस्चार्ज याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. सिटी सिविल और सेशन कोर्ट के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश डीवी आनंद ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब ईडी को 4 मार्च तक देना होगा.

असल में पिछले हफ्ते बालाजी ने एक याचिका दायर कर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्त करने की मांग की थी. द्रमुक नेता को 14 जून, 2023 को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे.

आपको ये भी बताते चलें कि वी सेंथिल बालाजी अभी तक एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री थे. लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था. जिसे पिछले सप्ताह राज्यपाल आरएन रवि ने स्वीकार कर लिया था.

बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट
गौरतलब है कि बालाजी को जून 2023 में ED ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उस वक्त वह परिवहन मंत्री थे. गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक निजी अस्पताल में उनकी बाईपास सर्जरी की गई थी. बाद में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. समय-समय पर उनकी रिमांड बढ़ाई जाती रही. ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

एक टिप्पणी भेजें

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search

Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...