Budget 2024 latest updates: मोदी सरकार 2.0 अपना आखिरी बजट पेश कर रही है. हालांकि ये पूर्णकालीक नहीं बल्कि अंतरिम बजट है. लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी बजट में मोदी सरकार ने टैक्सपेयर्स को कोई नई राहत नहीं दी.
जानें अभी क्या है टैक्स स्लैब?
मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं...
पहला स्लैब... 0 से 2.5 लाख रुपये तक
पहले स्लैब में हर टैक्सपेयर्स को टैक्स में छूट मिली है. यानी अगर आपकी साल की कुल आय ढाई लाख रुपये तक है तो आपको एक रुपये भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है.
दूसरा स्लैब... 2.5 से 3 लाख रुपये तक
दूसरे स्लैब के तहत सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के आयुवर्ग वाले लोगों के लिए टैक्स में 50 हजार रुपये तक की स्पेशल छूट मिलती है. 60 साल से ऊपर के टैक्सपेयर्स को 2.5 से 3 लाख रुपये तक की सालान इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है.
तीसरा स्लैब... ढाई लाख से 5 लाख रुपये तक
तीसरे स्लैब ढाई से 5 लाख रुपये तक है. अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आय इसके बीच है तो आपको 5 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. हां, अगर आपकी सालाना आय सिर्फ 5 लाख तक ही है तो फिर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत 12 हजार 500 रुपये तक की छूट मिल जाएगी. इसका फायदा तभी मिलेगा, जब आप ITR फाइल करेंगे.
चौथा स्लैब... 5 लाख से 10 लाख रुपये तक
अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आय 5 से 10 लाख रुपये के बीच है तो आपको 20 फीसदी टैक्स देना होगा. ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है और आप इसमें से 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट और अन्य खर्च पर दिखा देते हैं, इससे संबंधित डॉक्युमेंट्स देते हैं तो फिर आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना होगा. इसी तरह अगर आप 10 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमें और खर्च दिखाते हैं तो फिर आपको 7 लाख रुपये पर 20 फीसदी टैक्स देना होगा.
पांचवा स्लैब... 10 लाख से ऊपर की आय पर
अगर आपकी टैक्सेबल आय 10 लाख रुपये से ऊपर है तो फिर आपको सरकार को इनकम का 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
क्या होता है टैक्सेबल इनकम?
बता दें कि टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये हैं और तमाम तरह की छूट के बाद अगर आप 7 लाख रुपये बचाते हैं तो फिर आपको 7 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा.
आइए, अब जानते हैं कि नए टैक्स रिजीम में स्लैब क्या है?
नए टैक्स रिजीम में कुल 6 स्लैब हैं....
पहला- 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
दूसरा- तीन से छह लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स, लेकिन कुल टैक्सबेल इनकम 7 लाख से कम होने पर 87ए के तहत रिबेट मिलेगी.
तीसरा- छह से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स.
चौथा- 9 लाख 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स
पांचवां- 12 से 15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स
छठा- 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स
बता दें कि नए टैक्स रिजीम में आपको 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कॉरपोरेट एनपीएस में जमा किए गए पैसों पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा आपको कोई छूट नहीं मिलती है.
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