नई दिल्ली. नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी है.
इससे पहले शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव, तीनों एक ही गाड़ी में सवार होकर पंडारा रोड स्थित आवास से निकली थीं. उनकी जमानत याचिका पर जस्टिस विशाल गोगने की कोर्ट ने सुनवाई की. सबसे पहले जज ने मामले में पेश हुए सभी आरोपियों की हाजिरी ली. नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपी अमित कात्याल वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए. आरोपी हृदयानंद चौधरी भी अदालत में पेश हुए थे. मामले में सभी आरोपियों ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. सभी आरोपियों ने रेगुलर जमानत की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत ही दी. साथ में कोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा है.
28 फरवरी को फिर होगी सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम ममाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य को अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 28 फरवरी मुकर्रर की है. उस दिन सभी आरोपियों को नियमित तौर पर जमानत देने की मांग पर सुनवाई होगी.
ED की चार्जशीट पर लिया संज्ञान
इससे पहले रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने मामले में ED की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित कात्याल, हृदयनंद चौधरी और अन्य को तलब किया था. राबड़ी देवी पर ज़मीन बेचकर जो पैसा आया था, उसे बेटे तेजस्वी को देने का आरोप है. इसका इस्तेमाल दिल्ली के न्यू फ़्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदने के लिए किया गया. यह वही बंगला है जिसे अमित कात्याल से खरीदा गया था.
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