रांची. 2024 के लोकसभा चुनावी अभियान में जुटे राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें झारखंड में बढ़ती नजर आ रही हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.
अधिवक्ता विनोद साहू ने बताया कि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष व वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में प्रार्थी नवीन झा की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से समन जारी हुआ था, जिसको लेकर राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दाखिल की गई थी.
वर्तमान मामला गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उस आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया था कि कोई हत्यारा कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है. इसी बयान को लेकर रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
दूसरा और तीसरा मामला राहुल गांधी के इसी बयान से है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में यह बयान दिया था कि "कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है". राहुल गांधी के इस बयान को लेकर देशभर में कई जगहों पर मामले दर्ज हुए थे. झारखंड में भी चाईबासा और रांची में शिकायत को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे.
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में कुल तीन न्यायिक मामले चल रहे हैं, जिसमें एक मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि "सारे मोदी चोर हैं". इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में मामला दर्ज किया था. मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में भी राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया और अब इस मामले में भी निचली कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.
चाईबासा में शिकायतकर्ता प्रताप कुमार ने इसको लेकर चाईबासा कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. वहीं रांची में शिकायतकर्ता नवीन झा की ओर से कोर्ट में इस मामले के खिलाफ शिकायत की गई थी. राहुल गांधी की ओर से इन दोनों मामले को खत्म करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की गई है. जिस पर तारीख के अनुसार लगातार सुनवाई चल रही है.
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