नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी है। नागपुर बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि दोनों के बीच कथित शारीरिक संबंध हवस या वासना नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते बने थे।
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