गफूर केएम, शौकत अली, एंथनी एस. और जशीना नामक महिला (वर्तमान में जेल में बंद) सहित प्रवर्तकों एवं निदेशकों के खिलाफ केरल पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की 150 से अधिक प्राथमिकी पर ईडी के संज्ञान लेने के बाद जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत यह मामला दर्ज किया था। सूत्रों ने कहा कि लगभग 20 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई और ईडी धोखाधड़ी मामले का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
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