- चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका खारिज | सच्चाईयाँ न्यूज़

सोमवार, 29 जनवरी 2024

चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका खारिज

 र्जी दस्तावेज मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई तय समय में पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने तीन हफ्तों में मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

तीन हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट मामले पर फिर सुनवाई करेगा। इससे पहले 27 जनवरी को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिविजन बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा था।

दरअसल पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेज एडमिशन में आरक्षित वर्ग में एडमिशन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के जज सोमेन सेन ने जज अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने जज सोमेन सेन पर एक राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की अपील की थी।

चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार ने तेदेपा चीफ और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी। चंद्रबाबू नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड घोटाले मामले में अग्रिम जमानत मिली थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के 10 जनवरी को चंद्रबाबू नायडू को राहत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इनर रिंग रोड घोटाला मामले में आरोप है कि अमरावती के मास्टर प्लान में बदलाव कर धांधली की गई। उस दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ही थे।

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