लोकसभा चुनाव से पहले सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है। एक फरवरी को पेश वाले अंतरिम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत कर मौजूदा टैक्स छूट को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जा सकता है।बताया जा रहा है कि इस बदलाव के लिए वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है। मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी।विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार यह फैसला लेती है तो करदाताओं को नई कर व्यवस्था में आठ लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस छूट में 50 हजार रुपये की मानक कटौती भी शामिल है। सरकार ने 2023 के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत छूट को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया था।
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