हरियाणा के जींद में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और गर्भपात करवाने के दोषी को एडीजे अमरजीत सिंह की अदालत ने दस वर्ष कैद और साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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इसके बाद लंबे समय तक वह उसका यौन शोषण करता रहा। जब भी वह इसका विरोध करती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था। मनोज के कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो गया। महिला थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मनोज के खिलाफ अपहरण कर बंधक बनाने, यौन शोषण करने, गर्भपात करवाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मनोज को दस वर्ष का कारावास तथा साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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