- 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म | सच्चाईयाँ न्यूज़

शुक्रवार, 8 दिसंबर 2023

11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म


हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

वहीं जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत निवासी व्यक्ति ने 16 अक्तूबर, 2022 को सेक्टर-27 थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी शहर के एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। उनकी बेटी सुबह स्कूल गई थी मगर लौटकर नहीं आई। उन्होंने शक जताया था कि उनकी बेटी को देवडू रोड निवासी पंकज बहकाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।

मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नवंबर, 2022 को किशोरी को बहालगढ़ चौक से बरामद कर लिया था। किशोरी के बयान अदालत में दर्ज करवाने पर उसने दुष्कर्म होने की बात कही थी। इस पर मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ दी गई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर लिया था।

उसने बताया था कि वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव काकड़ा का रहने वाला है। वह घटना के समय सोनीपत में रह रहा था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वह किशोरी के स्कूल में अपने भांजे को छोड़ने जाता था। जहां पर उसने किशोरी को देखा था। उसके बाद उससे सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी।

वह 16 अक्तूबर, 2022 को उसे बहकाकर कार में ले गया था। उसने किशोरी के साथ मुरथल के होटल में दुष्कर्म किया था। उसने किशोरी के खाने के सामान में नशीला पदार्थ मिलाने की बात पुलिस को बताई थी। उसके बाद वह उसे हरिद्वार व बाद में कटरा ले गया था।

वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह 3 नवंबर, 2022 को दिल्ली जा रहे थे। बहालगढ़ में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। उसके बाद उसे भी पकड़ लिया था। पुलिस ने आरोपी के बयान दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।

मामले में सुनवाई के बाद अब एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने दोषी को 6 पॉक्सो में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 व 366 में सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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