कोर्ट ने दो पुलिस को सुनाई घास काटने की सजा अमरावती. मानसिक रूप से कमजोर लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका यौन उत्पीड़न करने वाले हत्यारे को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
घटना 16 सितंबर 2020 की रात को धामणगांव रेलवे तहसील के नागरवाड़ी में हुई थी. दोषी ठहराए गए आरोपी का नाम गजानन सुदाम सरकटे है.
उल्लेखनीय है कि पीड़ित मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती 16 सितंबर 2020 को अपने मामा के यहां नागरवाड़ी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने गयी थी. शाम 7 बजे जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो पड़ोस में रहने वाला आरोपी गजानन सरकटे भी वहां मौजूद था. लेकिन कुछ देर बाद लड़की अचानक गायब हो गई. जब उसकी तलाश की गई तो वह घर के पीछे रोती हुई मिली. जब उसकी मां और चाचा ने उससे पूछताछ की तो उसने गजानन सरकटे के घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि गजानन ने ही उस पर अत्याचार किया था. पीड़िता की मां ने दत्तपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी. उसके आधार पर पुलिस ने गजानन सरकटे के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अनुप्रीति अशोक ढवले ने 9 गवाहों की गवाही की जांच की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश पी. एन. राव ने आरोपी गजानन सरकटे को 10 साल के कठोर कारावास और 3,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई.
एक टिप्पणी भेजें