हरियाणा के सोनीपत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने कार, नकदी और मोबाइल लूट के तीन दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर सोनीपत से दिल्ली के लिए कार किराये पर लेने के बाद चालक से मारपीट कर गांव मुकीनपुर के पास लूटपाट करने का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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