गुरुवार, 30 नवंबर 2023
कई आपराधिक मामलों में नामजद गैंगस्टर साहिब सिंह उर्फ साबा डंगर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरमोहर सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उसके छह अन्य साथियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है।सुनवाई के दौरान आरोप साबित नहीं होने पर अदालत ने सेना के जवान सुखराज सिंह, अशोक उर्फ घोचा, गुरप्रीत सिंह उर्फ गौतम और रविंदर सिंह लाटी को रिहा करने का आदेश दिया है।छेहरटा थाने में 16 अप्रैल 2019 को फैजपुरा आबादी निवासी गैंगस्टर साहिब सिंह उर्फ साबा डंगर, बलबीर सिंह उर्फ बिट्टू, विशाल उर्फ टिड्ढा, लवजीत सिंह उर्फ लव, पवनदीप सिंह, खुशहालप्रीत सिंह उर्फ कैपी पहलवान, कसेल गांव निवासी रूपिंदर सिंह, रविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, अशोक और सुखराज सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर माहलां गांव के स्कूल के मैदान में क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद में आशीष उर्फ आशु की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।घटना के दौरान खुशहाल अपने एक रिश्तेदार सुखराज सिंह की लाइसेंसी पिस्तौल लेकर पहुंचा था। वहीं आरोपियों ने आशीष की हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार में मृतक की बहन ज्योति और मां नरिंदरजीत कौर ने पुलिस को बताया था कि झगड़े के दौरान एक कांग्रेसी विधायक का बेटा भी घटनास्थल पर था। विधायक के पुत्र के इशारे पर ही विवाद हुआ था। इसे लेकर पीड़ित ने कई बार पुलिस अधिकारियों से उसका नाम एफआईआर में शामिल करने की गुहार लगाई थी। लेकिन जांच में उसका नाम सामने नहीं आया।
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