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शनिवार, 7 अक्तूबर 2023

GST Council की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान, जानिए डिटेल

 


बिजनेस डेस्कः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज दिल्ली में GST काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया।इस बैठक में गुड़ समेत कई प्रोडक्ट पर जीएसटी की दरों को कम करने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके बारे में जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि वजन के हिसाब से कम से कम 70 फीसदी कंपोजिशन वाले मिलेट के आटे से फूड तैयार करने पर बिना ब्रांडिंग के खुले में बेचे जाने पर शून्य जीएसटी लगेगा जबकि ब्रांडेड, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले मिलेट के आटे पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। मिलेट के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर कम करने का सरकार का उद्देश्य इसकी सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है।

जीएसटी काउंसिल ने शीरा (Molasses) पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने और मानव उपभोग (human consumption) के लिए डिस्टिल्ड अल्कोहल को लेवी से छूट देने का भी निर्णय लिया। काउंसिल ने निर्णय लिया कि इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर जीएसटी लगता रहेगा।वित्त मंत्री ने बताया कि गुड़ पर जीएसटी की दरें घटाकर 5 फीसदी कर दी गई हैं। अभी तक गुड़ पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लग रहा था। इसी तरह सिलाई-कढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले जरी (GST on Zari) धागे पर जीएसटी की दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई हैं।

जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में टैक्स की दरों के अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों के टेन्योर को मौजूदा 65 साल से बढ़ाकर 67 साल तक करने की मंजूरी दी। कम से कम 10 साल तक के अनुभव वाले वकीलों को अपीलेट ट्रिब्यूनल का सदस्य बनाया जा सकेगा।काउंसिल की बैठक में कुछ टैक्सपेयर्स को भी राहत दी गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने बताया कि बढ़ाए गए प्री-डिपॉजिट को लेकर 31 जनवरी 2024 तक अपील दायर की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में ऑर्डर मार्च 2023 तक पास हुए हैं, उनके लिए अगले साल जनवरी तक अपील की जा सकती हैं।

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