हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट में एक छह वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी बाल अपराधी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़ित बच्चे को दी जाएगी। इसी केस में एक दूसरे दोषी कमल को गत 30 मई को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है।
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