राजस्थान के उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी को शुक्रवार को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी. आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत देते हुए एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि उस पर सिर्फ आर्म्स एक्ट का आरोप है.
लेकिन उसके पास किसी तरह की तलवार या हथियार की बरामदगी नहीं हुई.
बता दें कि फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला जुलाई 2022 से जेल में बंद है. पिछले साल 28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से गला काट कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी रियाज और गोस मोहम्मद के साथ एनआईए ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस हत्याकांड में दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था.
कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर हुई थी हत्या
गौरतलब है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की गई थी. उनके इस बयान के आने के बाद उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की उसकी दुकान में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. फरहाद मोहम्मद इन्हीं 9 आरोपियों में एक था, जिसे शुक्रवार को जमानत दे दी गई. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है.
फरहाद मोहम्मद के वकील ने कोर्ट में क्या कहा
आरोपी के वकील अखिल चौधरी ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा कि FIR रिपोर्ट में अभियुक्त फरहाद मोहम्मद को कोई भी कृत्य दर्ज नहीं है. वह छोटी सी दुकान चलाकर अपना घर चलाता है. उसके पास को कोई भी तलवार बरामद नहीं हुई है. उसने जांच में भी एनआईए का सहयोग दिया है. उसके खिलाफ कोई और मुकदमा भी दर्ज नहीं है. इसलिए कोर्ट उसे जमानत दे दी.
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