1- दिनांक 03.01.2019 को अभियुक्त द्वारा वादिया सोनिया पुत्री भूषण सिंह निवासी
महल सराय कस्बा लांवड़ थाना इन्चौली मेरठ की 05 वर्षीय पुत्री को घर से उठाकर ले
जाने व गलत हरकत करने के सम्बन्ध में दिनांक 09.01.2019 को वादिया की तहरीर के
आधार पर थाना इन्चौली पर मु0अ0सं0 15/2019 धारा 354क भादवि व 7/8 पोक्सो
अधिनयम बनाम बुद्धु पुत्र बलजीत निवासी कस्बा लांवड़ थाना इन्चौली मेरठ के विरूद्ध
पंजीकृत किया गया था।
2- अभियोग में आरोपी बुद्धु पुत्र बलजीत को दिनांक 11.02.2019 को गिरफ्तार कर
दिनांक 17.02.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।
3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों को माननीय न्यायालय
के समक्ष साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप आज दिनांक
21.09.2023 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो-3 द्वारा अभियुक्त बुद्धु पुत्र
बलजीत निवासी कस्बा लांवड़ थाना इन्चौली जनपद मेरठ को 10 वर्ष के कठोर
कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
सजायाफ्ता अभियुक्तः-
बुद्धु पुत्र बलजीत निवासी कस्बा लांवड़ थाना इन्चौली जनपद मेरठ
प्रभारी पैरवी करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का विवरणः-
1. थानाध्यक्ष इन्चौली मेरठ ।
2. कां0 1529 रजत वत्स कोर्ट पैरोकार थाना इन्चौली मेरठ ।
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