दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ बुराड़ी पुलिस ने नाबालिग से रेप का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ने नाबालिग के साथ 2020 से जनवरी, 2021 तक लगातार दुष्कर्म किया है.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर दोस्त की नाबालिग बेटी से महीने तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस ने संबंधित धाराओं में अधिकारी के खिलाफ मुकदमाा दर्ज किया है. नाबालिग ने बताया कि आरोपी अधिकारी की पत्नी इस वारदात में अपने पति का साथ दे रही थी. पीड़िता की मानसिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है.
पिता की मौत के बाद हुई नजदीकी बढ़ी: डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि पीड़ित अपने माता-पिता के साथ रहती थी. माता-पिता दिल्ली सरकार के स्कूल में प्रधानाध्यापक थे. पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी 12वीं क्लास की छात्रा है. वह परिवार के साथ बुराड़ी स्थित चर्च में जाती थी, जहां उनकी मुलाकात आरोपी अधिकारी से हुई. डिप्टी डायरेक्टर भी अपने परिवार के साथ चर्च में आता था. दोनों परिवार एक ही प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए दोनों में धीरे-धीरे नजदीकी बढ़ गई.
यह है पूरा मामला: 1 अक्टूबर 2020 को पिता की मौत होने के बाद पीड़िता परेशान रहने लगी थी, जिस कारण अधिकारी उसे अपने घर लेकर आ गया. आरोपी ने पीड़िता के साथ नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच कई बार दुष्कर्म किया. इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई. उसने घटना की जानकारी आरोपी की पत्नी को दी. आरोपी की पत्नी ने पीड़िता को चुप रहने की सलाह दी. साथ ही अपने बेटे से गर्भपात की दवा मंगाकर नाबालिग को खिला दी.
पीड़िता की मां के अनुसार, 16 जनवरी को बेटी के जन्मदिन पर जब उससे मिलने आई तो वह भी उनके साथ घर आ गई. इस सबके बाद भी आरोपी पीड़ित से लगातार संपर्क करने की कोशिश करता रहा. चर्च जाने के दौरान अक्सर उसके साथ अश्लील हरकतें भी करता था. पीड़िता ने जुलाई से चर्च में भी आना छोड़ दिया. इसी बीच पीड़ित लड़की की तबीयत खराब हो गई. उसे सेंट स्टीफन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.
डॉक्टर ने बताया कि उसे एंजायटी अटैक आया है और मनोचिकित्सक की निगरानी में उसे रखा गया है. काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने पूरी घटना मां को बताई. इसके बाद अस्पताल की ओर से बुराड़ी पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस ने 11 अगस्त को मामले में आईपीसी की धारा 506, 509, 323, 313, 120B, 34 आईपीसी और 6/21 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली. फिलहाल पुलिस आरोपी डिप्टी डायरेक्टर से पूछताछ कर रही है.
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