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गुरुवार, 3 अगस्त 2023

आर्मी क्वार्टर में सेना के जवान की पत्नी और बेटी के शव मिले, हत्या का मुकदमा दर्ज

आर्मी क्वार्टर में सेना के जवान की पत्नी और बेटी के शव मिले, हत्या का मुकदमा दर्ज

जोधपुर में आर्मी क्वार्टर में सेना के जवान की पत्नी और बेटी के शव मिलने के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सेना के एक जवान को अपनी पत्नी और बेटी की सोते समय कथित तौर पर हत्या करने और इसे एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपी राम प्रसाद ने कथित तौर पर रविवार की सुबह इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने और जलने की चोटों से मौत पाए जाने के बाद गिरफ्तारी की गई।

डीसीपी (ईस्ट) अमृता दुहन ने बताया कि मंगलवार को परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया गया। दुहान ने कहा, “रिपोर्ट में कहा गया है कि मां और बेटी दोनों की पहले गला घोंटकर हत्या की गई और फिर पेट्रोल डालकर जला दिया गया।”अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने राम प्रसाद को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, जिसने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी रुक्मीना (25) और बेटी रिधिमा (2) की हत्या कर दी है।

सिक्किम के मूल निवासी राम प्रसाद ने जनवरी 2020 में नेपाल की रहने वाली रुकमीना से शादी की थी। वह अगस्त 2020 से जोधपुर में तैनात हैं। दुहान ने कहा कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे।दुहान ने कहा, “इसलिए वह अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था और उसने उसे मारने की योजना बनाई। उसने अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए अपनी नवजात बेटी को भी मारने का फैसला किया।”

अधिकारी ने कहा कि उसने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी का गला घोंट दिया जब वे सुबह लगभग 4 बजे अपने बिस्तर पर सो रहे थे और फिर सबूत मिटाने के लिए उन पर पेट्रोल डालकर जला दिया।उसके बाद, वह घर से बाहर भागा और दावा किया कि उसकी पत्नी और बच्चा कूलर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गए हैं और उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, दुहान ने कहा।

पुलिस ने कहा कि राम प्रसाद को ‘नायक’ से ‘क्लर्क’ के पद पर पदोन्नत किया गया था और वह सोमवार को प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु जाने वाले थे। पुलिस और सेना के कुछ अधिकारियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर शुरू से ही राम प्रसाद पर शक था। पुलिस ने पहले ही राम प्रसाद के खिलाफ उसकी यूनिट के सूबेदार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

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