भाई और देवर में अवैध प्रेम संबंध बन गया था तो बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए छोटे भाई ने खौफनाक प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी. घटना के दो साल बाद बड़े भाई की हत्या का जुर्म साबित होने पर अदालत ने छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कांदी द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय ने मुर्शिदाबाद के कांदी दुर्गापुर निवासी इंताजुल शेख की हत्या के आरोप में उसके भाई नाराजुल को सजा की घोषणा की.
उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना और न देने पर एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई. वहीं, मृतक की पत्नी तनुजा बीबी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
हालांकि, सुनवाई और सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि नाराजुल के भाभी तनुजा के साथ विवाहेतर संबंध के कारण बड़े भाई की हत्या कर दी, लेकिन सबूत के अभाव में कोर्ट ने मृतक की पत्नी को रिहा कर दिया.
पत्नी को गांव में छोड़कर सऊदी अरब में काम करता था पति
अदालत के सूत्रों के मुताबिक इंताजुल और नाराजुल मुर्शिदाबाद के कांदी जिबंती इलाके के दुर्गापुर गांव के रहने वाले थे. इंताजुल लंबे समय से अपनी पत्नी तनुजा को गांव के घर पर छोड़कर काम के सिलसिले में सऊदी अरब में था.
वह जून 2021 में अपने गांव घर लौट आया था. उसके बाद उसे पता चला कि उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी के बीच प्रेम संबंध चल रहा है. दोनों का एक-दूसरे के साथ अवैध संबंध है.
मामले का खुलासा होने के बाद बवाल शुरू हो गया. 13 जुलाई 2021 की रात 10:00 बजे तक घर के सभी लोग अपने-अपने कमरे में सोने चले गये. नाराजुल ने इंताजुल पर अचानक हसुआ से हमला कर दिया. बाद में इंताजुल की मौत हो गई.पिता सईद शेख ने अपने बड़े बेटे की हत्या के आरोप में छोटे बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद कांदी थाने की पुलिस ने नाराजुल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.
बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए छोटे भाई ने की हत्या
पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और संयुक्त साजिश के अपराध की धारा 34 के तहत आरोप पत्र दायर किया. दो साल के इस मुकदमे में जांच अधिकारी, मृतक के परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों सहित कई लोगों की बातें सुनी गईं.सोमवार को कांदी सेकेंड फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृतक के भाई को दोषी पाया. सरकारी वकील के मुताबिक, मामले की गवाही प्रक्रिया के दौरान यह साबित हुआ कि जब इंताजुल घर पर नहीं था तो उसके भाई नाराजुल का इंताजुल की पत्नी तनुजा के साथ विवाहेतर संबंध था.
लेकिन अचानक इंताजुल के घर आ जाने की बात दोनों को मंजूर नहीं थी. इसके बाद उन्होंने योजना बनाकर इंताजुल की हत्या कर दी. हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मृतक की पत्नी तनुजा को रिहा कर दिया गया.
भाई और देवर में अवैध प्रेम संबंध बन गया था तो बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए छोटे भाई ने खौफनाक प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी. घटना के दो साल बाद बड़े भाई की हत्या का जुर्म साबित होने पर अदालत ने छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कांदी द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय ने मुर्शिदाबाद के कांदी दुर्गापुर निवासी इंताजुल शेख की हत्या के आरोप में उसके भाई नाराजुल को सजा की घोषणा की.
उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना और न देने पर एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई. वहीं, मृतक की पत्नी तनुजा बीबी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
हालांकि, सुनवाई और सबूतों के आधार पर यह साबित हो चुका है कि नाराजुल के भाभी तनुजा के साथ विवाहेतर संबंध के कारण बड़े भाई की हत्या कर दी, लेकिन सबूत के अभाव में कोर्ट ने मृतक की पत्नी को रिहा कर दिया.
पत्नी को गांव में छोड़कर सऊदी अरब में काम करता था पति
अदालत के सूत्रों के मुताबिक इंताजुल और नाराजुल मुर्शिदाबाद के कांदी जिबंती इलाके के दुर्गापुर गांव के रहने वाले थे. इंताजुल लंबे समय से अपनी पत्नी तनुजा को गांव के घर पर छोड़कर काम के सिलसिले में सऊदी अरब में था.
वह जून 2021 में अपने गांव घर लौट आया था. उसके बाद उसे पता चला कि उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी के बीच प्रेम संबंध चल रहा है. दोनों का एक-दूसरे के साथ अवैध संबंध है.
मामले का खुलासा होने के बाद बवाल शुरू हो गया. 13 जुलाई 2021 की रात 10:00 बजे तक घर के सभी लोग अपने-अपने कमरे में सोने चले गये. नाराजुल ने इंताजुल पर अचानक हसुआ से हमला कर दिया. बाद में इंताजुल की मौत हो गई.पिता सईद शेख ने अपने बड़े बेटे की हत्या के आरोप में छोटे बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद कांदी थाने की पुलिस ने नाराजुल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.
बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए छोटे भाई ने की हत्या
पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और संयुक्त साजिश के अपराध की धारा 34 के तहत आरोप पत्र दायर किया. दो साल के इस मुकदमे में जांच अधिकारी, मृतक के परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों सहित कई लोगों की बातें सुनी गईं.सोमवार को कांदी सेकेंड फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृतक के भाई को दोषी पाया. सरकारी वकील के मुताबिक, मामले की गवाही प्रक्रिया के दौरान यह साबित हुआ कि जब इंताजुल घर पर नहीं था तो उसके भाई नाराजुल का इंताजुल की पत्नी तनुजा के साथ विवाहेतर संबंध था.
लेकिन अचानक इंताजुल के घर आ जाने की बात दोनों को मंजूर नहीं थी. इसके बाद उन्होंने योजना बनाकर इंताजुल की हत्या कर दी. हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मृतक की पत्नी तनुजा को रिहा कर दिया गया.
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