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शुक्रवार, 25 अगस्त 2023

नाबालिग बेटी से किया था रेप, कोर्ट ने दोषी पिता को सुनाई 25 साल जेल की सजा

बेटी से किया था रेप, कोर्ट ने दोषी पिता को सुनाई 25 साल जेल की सजा
 


हरियाणा के हिसार में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने 25 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. साल 2018 में पिता ने शराब के नशे में अपनी नाबालिग लड़की से रेप किया था. इसके बाद लड़की गर्भवती हो गई थी. 2019 में लड़की की मां को इसकी जानकारी मिली साल 2020 में पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जानकारी के मुताबिक, मामला पांच साल पुराना साल 2018 का है. 15 साल की नाबालिग लड़की का पिता शराब का आदि था. वो शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट कर उसे घर से निकाल देता था. इस वजह से नाबालिग की मां उन्हें छोड़कर अपने मायके रहने चली गई थी. 11 जून 2018 की रात को लड़की खाना खाकर सो गई थी. इसके बाद पिता ने शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया था. फिर सुबह दोषी पिता आटो रिक्शा लेकर अपने काम पर चला गया था. प्रेगनेंट होने पर पिता ने खिलाई गर्भपात की गोलियां इसके बाद शाम को दोषी पिता ने घर आकर बेटी से कान पकड़कर माफी मांगी. उसने बेटी से कहा कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना. तभी अचानक एक दिन पीड़िता के पेट में दर्द होने लगा. इस पर दोषी पिता ने प्रेग्नेंसी किट लाकर जांच की तो नाबालिग गर्भवती निकली. इसके बाद उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती गर्भपात की दवा खिलाई. घर आने पर मां को बताई आपबीती पीड़िता ने दर्द बयां करते हुए बताया कि फरवरी 2019 में जब उसकी मां घर आई तो पिता ने फिर से उसकी मां के साथ मारपीट की थी. फिर उसकी मां को चार नवंबर 2019 को दोबारा से मारपीट कर घर से निकाल दिया था. इस दौरान वो रोने लगी तो उसकी मां के पूछने पर उसने आपबीती बताई थी. इसके बाद मां के कहने पर उसने पुलिस स्टेशन जाकर पिता के खिलाफ 2020 में एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोषी पिता को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई सजा इस मामले में अधिवक्ता सत्य प्रकाश ने बताया कि अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पिता को 19 अगस्त को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने 15 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार पिता को 25 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दोषी को सजा सुनाई है.

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