हरियाणा के करनाल जिले में वर्ष-2017 में जमीन के विवाद में किसान की हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
घरौंडा हलके के पीर बडौली गांव निवासी रानी देवी ने घरौंडा थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि यमुनानगर के रादौर खंड के जुब्बल गांव निवासी संजू की छह एकड़ में खेती है। उसके पति ओमप्रकाश ने उस जमीन के तीन हिस्से को बिजाई पर लिया था। वर्ष 2017 की 31 अगस्त को उनके गांव के सरपंच अशोक ने कहा कि इस जमीन पर खड़ी फसल नहीं काटना। फसल काटी तो गोली मरवा देंगे।
अगले दिन शिकायतकर्ता का पति ओमप्रकाश और बेटा रवि व अन्य खेत में बाजरे की फसल काटने पहुंचे, जहां पीर बडौली गांव निवासी जयनारायण, जयभगवान, बलबीर, प्रवीण, ओमपति, राजकुमार, विजय, शिमला और परमाल सहित अन्य ने उन पर हमला कर दिया। जयनारायण और जयभगवान ने बंदूक से करीब छह राउंड फायर किए।
अन्य हमलावरों ने लाठी-डंडों व दरांती से हमला किया। गोली लगने से पति ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हमलावर उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
इस केस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की कोर्ट ने 12 आरोपियों में से नौ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी जयभगवान, जय नारायण, प्रवीण, ओमपति, राजकुमार, विजय, शिमला, परमाल और अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी पीर बडौली गांव निवासी अजय वारदात के समय नाबालिग था, लेकिन बालिग होने पर उसका केस जुवेनाइल कोर्ट से मुख्य अदालत में शामिल कर लिया गया था। उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में आरोपी इद्रिश, बलबीर और अशोक को बरी कर दिया गया है।
हरियाणा के करनाल जिले में वर्ष-2017 में जमीन के विवाद में किसान की हत्या के मामले में अदालत ने मंगलवार को नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
घरौंडा हलके के पीर बडौली गांव निवासी रानी देवी ने घरौंडा थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि यमुनानगर के रादौर खंड के जुब्बल गांव निवासी संजू की छह एकड़ में खेती है। उसके पति ओमप्रकाश ने उस जमीन के तीन हिस्से को बिजाई पर लिया था। वर्ष 2017 की 31 अगस्त को उनके गांव के सरपंच अशोक ने कहा कि इस जमीन पर खड़ी फसल नहीं काटना। फसल काटी तो गोली मरवा देंगे।
अगले दिन शिकायतकर्ता का पति ओमप्रकाश और बेटा रवि व अन्य खेत में बाजरे की फसल काटने पहुंचे, जहां पीर बडौली गांव निवासी जयनारायण, जयभगवान, बलबीर, प्रवीण, ओमपति, राजकुमार, विजय, शिमला और परमाल सहित अन्य ने उन पर हमला कर दिया। जयनारायण और जयभगवान ने बंदूक से करीब छह राउंड फायर किए।
अन्य हमलावरों ने लाठी-डंडों व दरांती से हमला किया। गोली लगने से पति ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हमलावर उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
इस केस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की कोर्ट ने 12 आरोपियों में से नौ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी जयभगवान, जय नारायण, प्रवीण, ओमपति, राजकुमार, विजय, शिमला, परमाल और अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी पीर बडौली गांव निवासी अजय वारदात के समय नाबालिग था, लेकिन बालिग होने पर उसका केस जुवेनाइल कोर्ट से मुख्य अदालत में शामिल कर लिया गया था। उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में आरोपी इद्रिश, बलबीर और अशोक को बरी कर दिया गया है।
घरौंडा हलके के पीर बडौली गांव निवासी रानी देवी ने घरौंडा थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि यमुनानगर के रादौर खंड के जुब्बल गांव निवासी संजू की छह एकड़ में खेती है। उसके पति ओमप्रकाश ने उस जमीन के तीन हिस्से को बिजाई पर लिया था। वर्ष 2017 की 31 अगस्त को उनके गांव के सरपंच अशोक ने कहा कि इस जमीन पर खड़ी फसल नहीं काटना। फसल काटी तो गोली मरवा देंगे।
अगले दिन शिकायतकर्ता का पति ओमप्रकाश और बेटा रवि व अन्य खेत में बाजरे की फसल काटने पहुंचे, जहां पीर बडौली गांव निवासी जयनारायण, जयभगवान, बलबीर, प्रवीण, ओमपति, राजकुमार, विजय, शिमला और परमाल सहित अन्य ने उन पर हमला कर दिया। जयनारायण और जयभगवान ने बंदूक से करीब छह राउंड फायर किए।
अन्य हमलावरों ने लाठी-डंडों व दरांती से हमला किया। गोली लगने से पति ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हमलावर उन्हें भी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
इस केस में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की कोर्ट ने 12 आरोपियों में से नौ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी जयभगवान, जय नारायण, प्रवीण, ओमपति, राजकुमार, विजय, शिमला, परमाल और अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक आरोपी पीर बडौली गांव निवासी अजय वारदात के समय नाबालिग था, लेकिन बालिग होने पर उसका केस जुवेनाइल कोर्ट से मुख्य अदालत में शामिल कर लिया गया था। उसे भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में आरोपी इद्रिश, बलबीर और अशोक को बरी कर दिया गया है।
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