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शनिवार, 22 जुलाई 2023

UP News: फर्जी बीमा और अन्य प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 2 आरोपी सदस्यों को STF बरेली ने किया गिरफ्तार

मुरादाबाद, 20 जुलाई। एसटीएफ बरेली की टीम ने गुरुवार को मुरादाबाद के एआरटीओ तिराहा से फर्जी तरीके से कूटरचित बीमा दस्तावेज और अन्य प्रमाणपत्र जारी करने वाले आरोपित गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों सलमान उर्फ अनवर और नदीम पुत्र मुख्तियार हुसैन को गिरफ्तार किया।

उनके पास से टीम को 12 वाहनों के फर्जी कूटरचित बीमा दस्तावेज, 4 मोबाइल, एक लैपटाप और ₹23,000/- नकद बरामद हुए। बरेली एसटीएफ टीम द्वारा थाना मझोला में केस दर्ज कराने की कार्रवाई चल रही हैं।


उत्तर प्रदेश के एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ को सूचना मिल रही थी कि मुरादाबाद में चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी एरगे कंपनी के कूटरचित बीमा दस्तावेज तैयार करने वाला गिरोह सक्रिय है। इस सूचना पर एसटीएफ की इकाइयों को लगाया गया। मुख्यालय से मिले निर्देश पर बरेली एसटीएफ यूनिट के पुलिस उपाधीक्षक अब्दुल कादिर के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक राशिद अली के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी जानकारी एकत्रित कर मुखबिर की सूचना पर एआरटीओ तिराहे के पास घेराबंदी कर कूटरचित बीमा दस्तावेज तैयार करने वाले सक्रिय गिरोह के दो आरोपित सदस्यों सिविल लाइंस थाने के चक्कर की मिलक निवासी सलमान उर्फ अनवर पुत्र सरवर हुसैन और नदीम पुत्र मुख्तयार हुसैन निवासी ग्राम गुरेर थाना मैनाठेर को मौके से गिरफ्तार किया।

टीम की पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि यह दोनों अपने साथी नूर कमर और कासिम के साथ मिलकर भोले भाले लोगों को कम पैसे लेकर अधिक रुपये का बीमा कराने का प्रलोभन देते थे। उनके वाहन के पुराने बीमा कागजात को लैपटॉप या मोबाइल पर एडिट करने के बाद एम परिवहन ऐप और नामी बीमा कंपनियों के वेवसाइट पर तथ्यों में फेरबदल कर अपलोड कर वाहन स्वामियों और बीमा कंपनियों को चूना लगाकर राजस्व की क्षति पहुंचा रहे थे। इन्होंने टीम को बताया कि भारी वाहनों का फर्जी बीमा जो ₹35,000/- से ₹40,000/- रुपये मे तैयार होता हैं उसको ₹3000/- से ₹4,000/- रुपये में उपलब्ध करा देते थे। कूटरचित वाहन बीमा प्रपत्र के चलते दुर्घटना होने पर वाहन स्वामी को बीमा कंपनी से कोई भुगतान न मिलने पर हकीकत पता चलती थी।

थाना मझोला एसएचओ विपल्व शर्मा ने बताया कि थाना पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपित सलमान उर्फ अनवर और नदीम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 66बी और 66सी आइटी एक्ट के अन्तर्गत केस दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही।

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