Gyanvapi Masjid Survey Case:सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सोमवार सुबह से हो रही ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि 26 जुलाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण पर जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगी और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार सुबह से सर्वे का काम शुरू हो गया था।
सोमवार सुबह शुरू हुआ सर्वे
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 30 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित यह मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई है।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि ASI की टीम सुबह 7 बजे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्धारित परिसर में दाखिल हो गई और मौके पर हिंदू पक्ष के सभी वादियों के अधिवक्ता भी मौजूद हैं।
वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने रविवार देर रात कहा था कि ASI की टीम वाराणसी पहुंच गई है। सोमवार सुबह सात बजे से परिसर के अंदर सर्वेक्षण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। रविवार रात पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुथा जैन और जिलाधिकारी वाराणसी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उन्हें सर्वे के बारे में जानकारी दी।
कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश
वाराणसी में जनपद जज एके विश्वेश की अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी। मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। अप्रैल 2022 में दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच सर्वेक्षण अंततः मई 2022 में पूरा हुआ था। इसी दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर वजू के लिए बने तालाब में 'शिवलिंग' मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।
Gyanvapi Masjid Survey Case:सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सोमवार सुबह से हो रही ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगी और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार सुबह से सर्वे का काम शुरू हो गया था।
सोमवार सुबह शुरू हुआ सर्वे
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की एक अदालत के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की 30 सदस्यीय टीम ने सोमवार सुबह वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित यह मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाई गई है।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि ASI की टीम सुबह 7 बजे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्धारित परिसर में दाखिल हो गई और मौके पर हिंदू पक्ष के सभी वादियों के अधिवक्ता भी मौजूद हैं।
वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने रविवार देर रात कहा था कि ASI की टीम वाराणसी पहुंच गई है। सोमवार सुबह सात बजे से परिसर के अंदर सर्वेक्षण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। रविवार रात पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुथा जैन और जिलाधिकारी वाराणसी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उन्हें सर्वे के बारे में जानकारी दी।
कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश
वाराणसी में जनपद जज एके विश्वेश की अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी। मामले में हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका में एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। अप्रैल 2022 में दिवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच सर्वेक्षण अंततः मई 2022 में पूरा हुआ था। इसी दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर वजू के लिए बने तालाब में 'शिवलिंग' मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।
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